Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अगली सुनवाई तक अंतिम पदोन्नति पर रोक।

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Chhattisgarh High Court issues major order, stay on final promotion till next hearing.

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस के आरक्षकों की पदोन्नति पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी आरक्षक के पक्ष में अंतिम प्रमोशन आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है।

यह मामला उन आरक्षकों की वरिष्ठता से जुड़ा है, जिन्होंने अपने अनुरोध पर दूसरे जिलों में तबादला कराया था। याचिका में कहा गया है कि नियमों के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों को नए जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि इससे उन आरक्षकों का हक प्रभावित हो रहा है, जो वर्षों से उसी जिले में सेवा दे रहे हैं और पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने 37 अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले को इसी तरह की दूसरी याचिका के साथ अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

अब पुलिस विभाग की नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि उसी के बाद पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर आगे का रास्ता साफ होगा।

 

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