Chhattisgarh | HC approves constable recruitment!
रायपुर। छत्तीसगढ़ की आरक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। हालांकि, भर्ती में संदिग्ध पाए गए 129 अभ्यर्थियों की जांच कराने के आदेश दिए गए हैं।
याचिका में बिलासपुर भर्ती केंद्र की PET परीक्षा में लंबी कूद, गोला फेंक और दौड़ में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरी भर्ती रद्द करने और CBI जांच की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की कथित अनियमितता की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। दोषी मिले अभ्यर्थियों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि योग्य उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने CBI जांच की मांग भी खारिज कर दी। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा चिन्हित 129 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों को पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।
