Chhattisgarh Education | Big change for students, no more running around!
रायपुर। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए बड़ी राहत है। अब डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन और उत्तरपुस्तिका से जुड़ी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की इन महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
डुप्लीकेट अंकसूची और माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई है। वहीं उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को समय पर दस्तावेज मिल सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
