Chhattisgarh government’s big decision, students will be screened at the time of admission
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों को नशे से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों और छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे को अब आधिकारिक तौर पर ड्रग फ्री जोन घोषित कर दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
नए आदेश के मुताबिक अब स्कूलों में एडमिशन के समय छात्रों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जिन छात्रों में ड्रग्स से जुड़ी आशंका या जोखिम नजर आएगा, उनकी काउंसिलिंग कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुनर्वास केंद्रों से जोड़ा जाएगा। सरकार का फोकस सजा देने के बजाय सही समय पर बचाव और सुधार पर रहेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्कूल और छात्रावासों के प्रमुख अपने परिसर के 500 मीटर के भीतर मादक पदार्थों की बिक्री पर नजर रखें। अगर कहीं ड्रग्स की बिक्री या गतिविधि दिखाई देती है तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा छात्रों के लिए जागरूकता शिविर और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वैच्छिक मेडिकल जांच भी चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी, जिसे आगे चलकर अनिवार्य बनाया जा सकता है।
