Chhattisgarh | Now you will get GST refund
रायपुर। फ्लैट, मकान, प्लॉट, दुकान या किसी अन्य सेवा की बुकिंग रद्द कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय जीएसटी (CGST) ने सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बुकिंग रद्द होने पर काटी गई जीएसटी राशि पात्र उपभोक्ताओं को वापस की जाए। इसके बाद राज्य जीएसटी आयुक्त ने भी नए सर्कुलर के अनुसार लंबित रिफंड दावों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
बुकिंग कैंसिल पर अब नहीं फंसेगा GST
अब तक कई मामलों में ग्राहक एडवांस राशि और जीएसटी जमा करने के बाद बुकिंग रद्द करा देते थे, लेकिन संबंधित कंपनी या सेवा प्रदाता क्रेडिट नोट जारी नहीं करता था। ऐसे में उपभोक्ता न तो अपनी जीएसटी राशि वापस ले पाते थे और न ही रिफंड का स्पष्ट प्रावधान होने से सरकार से दावा कर पाते थे।
नए निर्देशों के बाद ऐसे मामलों में जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया आसान होगी।
इन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
नए नियमों का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने –
– फ्लैट, मकान या प्लॉट की बुकिंग कराई थी।
– दुकान या व्यावसायिक परिसर बुक कराया था।
– किसी कार्यक्रम या अन्य सेवा के लिए एडवांस और जीएसटी जमा किया था।
– बाद में बुकिंग रद्द करा दी थी।
राज्यभर में सैकड़ों लोग होंगे लाभान्वित
राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में ऐसे सैकड़ों मामले हैं, जहां बुकिंग रद्द होने के बावजूद लोगों को जीएसटी रिफंड नहीं मिल पाया। अब केंद्र के निर्देश के बाद ऐसे लंबित मामलों के निपटारे का रास्ता साफ हो गया है।
CGST अधिकारियों ने क्या कहा?
सीजीएसटी अधिकारियों के अनुसार, आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इससे रिफंड प्रक्रिया पारदर्शी होगी और भविष्य में बुकिंग रद्द होने की स्थिति में लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
