Chhattisgarh | High Court issues major order on teacher recruitment
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण पर विवाद
मामला भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता रूंगटा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरक्षण रोस्टर और भर्ती की शर्तों को चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए इसे अपने अधिकारों से जुड़ा मामला बताया है। अब राज्य सरकार के जवाब के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी।
2,292 पदों की भर्ती प्रभावित
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अभ्यर्थियों को आगे के निर्देशों का इंतजार है।
इस भर्ती के तहत कुल 2,292 पद भरे जाने हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।
फिलहाल परीक्षा की अगली तारीख को लेकर कोई नई जानकारी नहीं है। अभ्यर्थियों को राज्य शासन और संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए।
