High Court का फैसला : हेड कांस्टेबल-ASI वर्ग 1 की पदोन्नति पर लगाई रोक
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बिलासपुर । हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वर्ग 1 के पद पर होने वाले पदोन्नति पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि 2017 में सरगुजा पुलिस रेंज की ओर से हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वर्ग 1 के पद पर होने वाले पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें पूरे सरगुजा रेंज, जिला सरगुजा, कोरिया ,सूरजपुर ,बलरामपुर व जसपुर के हेड कांस्टेबलो ने भाग लिया था।
इस परीक्षा में 84 हेड कांस्टेबलो को उत्तीर्ण करते हुए पुलिस महा निरीक्षक सरगुजा रेंज की ओर से एक प्रतीक्षा सूची तैयार की गई और हर साल बिना विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित किए। उन्हीं हेड कांस्टेबलों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वर्ग 1 के पद पर पदोन्नति दी जाने लगी। जिसके बाद सरगुजा पुलिस रेंज में कार्यरत बाकी हेड कांस्टेबल प्रमोशन से वंचित रहने लगे।
इस परीक्षा में 84 हेड कांस्टेबलो को उत्तीर्ण करते हुए पुलिस महा निरीक्षक सरगुजा रेंज की ओर से एक प्रतीक्षा सूची तैयार की गई और हर साल बिना विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित किए। उन्हीं हेड कांस्टेबलों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वर्ग 1 के पद पर पदोन्नति दी जाने लगी। जिसके बाद सरगुजा पुलिस रेंज में कार्यरत बाकी हेड कांस्टेबल प्रमोशन से वंचित रहने लगे।
इस साल भी प्रमोट किए जाने वाले हेड कांस्टेबलों की सूची जारी की गई, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता शीला लकड़ा व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हर साल प्रमोशन एग्जाम आयोजित ना करने को गलत पाते हुए इस साल होने वाले प्रमोशन पर रोक लगा दी है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच द्वारा की गई।