Chhattisgarh | रेप और SC/ST एक्ट मामले में कृषि अधिकारी को उम्रकैद !

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Chhattisgarh: Agriculture officer sentenced to life imprisonment in rape and SC/ST Act case!

रायपुर। छत्तीसगढ़ से रिश्ते, भरोसे और धोखे की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया। बालोद जिले के कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रेप और SC/ST एक्ट के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

आरोप है कि कॉलेज के दिनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और शादी का सपना दिखाकर युवती के साथ सालों तक शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता को भरोसा दिलाया गया कि नौकरी लगते ही शादी होगी। लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी मिली, कहानी पूरी तरह बदल गई।

कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी से साफ मना करते हुए जाति को लेकर अपमानजनक बातें कहीं और रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। मामला कोर्ट पहुंचा, सुनवाई हुई और अब स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।

यह फैसला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि भरोसे के नाम पर धोखा देने वालों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है।

 

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