Chhattisgarh Noise Pollution | No mercy for those who make loud noises!
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार और प्रशासन को साफ संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नया कोलाहल नियंत्रण कानून बनने तक मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 का मसौदा तैयार कर चुकी है और इसे आगे मंत्रिपरिषद व विधानसभा की प्रक्रिया से गुजरना है। लेकिन जब तक नया कानून लागू नहीं होता, मौजूदा कानून और सरकारी निर्देश पूरी तरह प्रभावी रहेंगे।
यानी लाउडस्पीकर, तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई के लिए प्रशासन को नए कानून का इंतजार नहीं करना है।
