Cg Breaking | छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर, जानें क्या हैं निर्णय
1 min readCG Breaking | Major decisions approved in Chhattisgarh cabinet meeting, know what are the decisions
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन की अनुमति देना, विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने के लिए 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का अनुमोदन करना, और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल के उपार्जन के लिए नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करना शामिल है।
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया और छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन की अनुमति देना
– विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने के लिए 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का अनुमोदन करना
– खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल के उपार्जन के लिए नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करना
– छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय करने की अनुमति देना
– छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करना
– कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत करना
– छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन करना