Chhattisgarh | What will happen if eligible candidates are not found for the posts reserved for ex-servicemen?
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को लेकर स्थिति साफ कर दी है।
अब सीधी भर्ती में अगर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो वह पद अगले साल के लिए खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। नियम के मुताबिक ऐसे पदों को चयन या प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
इससे पहले योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर ऐसे पदों के खाली रहने और अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ने की स्थिति बनती थी। इससे भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों में देरी हो सकती थी।
GAD के आधिकारिक रिकॉर्ड में इस संबंध में “छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी से पद भरने के संबंध में स्पष्टीकरण” जारी किया गया है। विभाग की अधिकारी सूची में राजत कुमार सचिव के रूप में दर्ज हैं।
एक और अहम बात यह है कि ऐसे पदों को गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या संबंधित कार्यालय से अलग से NOC लेने की जरूरत नहीं होगी।
यानी अब आरक्षित पद खाली रहने के बजाय भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़कर सामान्य अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ होगा।
