Chhattisgarh: Rallies, processions and sit-ins on major roads banned for two months
रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेश के मुताबिक, 14 जुलाई से अगले दो महीने तक शहर के प्रमुख मार्गों पर रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
इन प्रमुख सड़कों पर लागू रहेगा आदेश
पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक राजधानी के सबसे व्यस्त मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध जीई रोड, एमजी रोड, मालवीय रोड, सदर बाजार सहित अन्य प्रमुख व्यस्त मार्गों पर लागू रहेगा।
यातायात और कानून-व्यवस्था को देखते हुए फैसला
प्रशासन का कहना है कि दिन के समय इन मार्गों पर सबसे अधिक ट्रैफिक रहता है। रैली और जुलूस के कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है, जिससे आम लोगों, स्कूली बच्चों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
व्यापारियों ने किया स्वागत
पुलिस प्रशासन के मुताबिक त्योहारों और सामान्य दिनों में भी इन मार्गों पर भीड़ रहती है। ऐसे में धरना-प्रदर्शन और जुलूस से व्यापार भी प्रभावित होता था। व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे आम जनता के हित में बताया है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
पुलिस ने सभी राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों से आदेश का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
