Chhattisgarh: No ban on home prayers
बिलासपुर।Bilaspur हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि अपने घर में शांति से प्रार्थना करने के लिए किसी भी तरह की सरकारी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
जस्टिस Naresh Kumar Chandravanshi की बेंच ने पुलिस के उन नोटिसों को ही खारिज कर दिया, जिनके जरिए प्रार्थना सभा पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही थी।
मामला Janjgir-Champa जिले के नवागढ़ इलाके का था, जहां लोग साल 2016 से अपने घर में प्रार्थना सभा कर रहे थे। बावजूद इसके पुलिस बार-बार नोटिस भेजकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी।
कोर्ट ने साफ कहा जब तक प्रार्थना से कोई शांति भंग या कानून-व्यवस्था की दिक्कत नहीं होती, तब तक इसमें दखल देना गलत है।
साथ ही पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए कि वे जांच के नाम पर लोगों को परेशान न करें और उनके नागरिक अधिकारों का सम्मान करें।
इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि निजी घर में धार्मिक गतिविधियों पर बेवजह रोक नहीं लगाई जा सकती।
