Chhattisgarh | High Court issues major order, directs decision in deputation case within 45 days
बिलासपुर. बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई की।
मामला यह था कि याचिकाकर्ता शंकर प्रसाद प्रजापति ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कोटमीकला स्थित प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति की मांग की थी, जिसे लेकर उन्होंने पहले आदेश को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट से याचिका वापस लेने और विभाग के समक्ष अपनी बात रखने की अनुमति मांगी।
कोर्ट ने उनकी बात स्वीकार करते हुए उन्हें विभागीय अधिकारियों के सामने विस्तृत अभ्यावेदन देने की छूट दे दी है। साथ ही साफ निर्देश दिया कि अधिकारी 45 दिनों के भीतर नियमों के अनुसार इस पर फैसला लें।
अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में कोई मेरिट (गुण-दोष) पर टिप्पणी नहीं की गई है और फैसला पूरी तरह नियमों के आधार पर होगा।
