बड़ी ख़बर | माँ का आशिक निकला मासूम का हत्यारा, लालच देकर किया अपहरण, छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुलझाई बालक के हत्या की गुत्थी
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कोरिया । जिले के झगराखाण्ड थाना क्षेत्र में खोंगापानी नगर पंचायत से गुम हुए बालक की अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार की शाम प्रेस वार्ता में कोरिया पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 नवंबर को गुम हुए बच्चे ऋषि चौधरी 8 साल की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा लिखाई गई थी। मामले में पड़ताल के बाद आरोप बबलू यादव को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी बबलू यादव से पूछताछ में पता चला कि मृतक की मां का इससे प्रेम संबंध था। बच्चे की मां को अपने साथ वह 7-8 माह पूर्व भगाकर ले गया था, लेकिन बाद में वह इसके साथ रहने से मना कर दी तथा अपने पति एवं बच्चे के पास वापस लौटना चाहती थी। इसलिए इसे छोड़ कर वापस अपने मायके में रह रही थी एवं उसकी पति से बातचीत भी शुरू हो गई थी। यह बात आरोपी बबलू यादव को नागवार गुजरी।
पहले तो आरोपी ने लीलावती के पति को दूसरों से खबर भेज कर यह बताने का प्रयास किया कि आरोपी से वह बात करती है लेकिन जब उसका पति उसे लाने के लिए तैयार हो गया तो आरोपी बबलू यादव ने बदला लेने का मन बना लिया और अपहृत बालक एवं उसके चाचा के लड़के को अपने पास मोबाईल दिखाने के लिए बुलाता रहा। मृतक के चाचा के लड़के नाबालिक को पैसा का लालच देकर उसको अपने पास बुलाता रहा एवं घटना के दिन उसी के द्वारा बच्चे को बुलवाकर मोटर सायकिल में बैठाकर ईटभट्टा के पास ले जाकर पानी में डुबाकर हत्या कर दी।
इसके बाद वहीं पर बने नाली में लाश को डाल कर घास एवं मिट्टी से ढक दिया, परंतु आरोपी को यह भय था कि यह नाबालिक बालक किसी को बता देगा। इस डर से दूसरे दिन दिनांक 14 11.2020 को अपने दो नाबालिक दोस्तों को बुलाया और ऋषि चौधरी की लाश को प्लास्टिक की बोरी में भर कर सहवानी टोला मशकूर के तालाब के पास, नीम पेड़ के नीचे तीनों ने मिल कर गड्डा खोद कर बोरा सहित ऋषि के शव को दफन कर दिया ।
आज आरोपी की निशानदेही पर कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में शव को बरामद कर पंचनामा कार्यवाही की गई एवं उक्त आरोपी बबलू यादव आ.अजय यादव उर्फ मुन्ना उम्र 23 वर्ष निवासी दफाई खोगापानी एवं अन्य तीनों नाबालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है । आरोपी बबलू मृतक के शव को जहां पहले दफनाया था लोगों को शक न हो कह कर इसके लिए सुवर मार कर फेंक दिया था जिससे कि लोगों को गुमराह किया जा सकें । प्रकरण में धारा 366, 302, 120 बी, 201, 34 ता.हि. जोड़ कर उपरोक्त धारा में आरोपी एवं नाबालिक बालकों को गिरफ्तार किया गया।