Bhupesh Baghel Supreme Court | SC rejected the petition…
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खत्म करने की मांग की थी।
मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव का है। भाजपा नेता विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे के साइलेंस पीरियड में भूपेश बघेल ने रोड शो किया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट में भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर रोड शो हुआ भी, तो यह चुनावी अपराध हो सकता है, लेकिन इसे “भ्रष्ट आचरण” नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि रोड शो का चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जीत का अंतर करीब 20 हजार वोटों का था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि चुनाव परिणाम पर असर पड़ा या नहीं, इसका फैसला सबूतों के आधार पर ट्रायल के दौरान होगा। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन भूपेश बघेल को हाईकोर्ट में ट्रायल के दौरान अपने सभी कानूनी और तथ्यात्मक तर्क रखने की छूट दी है।
