Chhattisgarh: Another major setback for Amit Baghel
बलौदा बाजार। बलौदा बाजार आगजनी मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले निचली अदालत भी उनकी जमानत अर्जी को नामंजूर कर चुकी थी।
अमित बघेल को बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने आगजनी कांड में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहले निचली अदालत और फिर हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन दोनों जगह से राहत नहीं मिली।
अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर टिकी है।
