November 1, 2024

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बड़ी खबर | मास्क नही लगाया तो 1 लाख जुर्माना व 2 साल की जेल

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रांची । झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि, आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई। राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए।

दरअसल, झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा, हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं।

लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है, इस वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले 200 परिवारों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि आइसोलेशन वार्ड को कहीं और बनाया जाए।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3397 एक्टिव केस है। पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है।

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