September 23, 2024

The News Wave

सच से सरोकार

Cg Unlock | सभी बाजार, दुकानें, शोरूम व खुलेंगे मॉल, किन सेवाओं को मिली छूट और क्या रहेंगे प्रतिबंधित, राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर, एसपी को दिया निर्देश

1 min read
Spread the love

 

रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में 8% या 8% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले सभी जिलों में बिना किसी प्रतिबंध के सभी बाजार और दुकानें, शोरूम और मॉल खोले जा सकेंगे।

आदेश के अनुसार सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। इस संबंध में सरकार ने सभी कलेक्टर, एसपी को निर्देश जारी किया है।

समझिए किन सेवाओं को मिली छूट और क्या रहेंगे प्रतिबंधित –

– सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे।

– होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे।

– होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे।

– सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।

– 8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो जातीं।

– सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक, अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

– विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ नहीं उपस्थित व्यक्तियों की।

– उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।

– धारा 144 लागू रहेगा।

– किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *