September 21, 2024

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Short Film Festival Chhattisgarh | राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़, यह रही अब पंजीकरण की अंतिम तिथि

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Short Film Festival Chhattisgarh | National Road Safety Short Film Festival Chhattisgarh, here is the last date for registration

रायपुर। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा जनजागरूकता में सहभागिता हेतु अनेक फिल्म निर्माताओं तथा गणमान्य नागरिको के अनुरोध पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ 2023 में पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 10 अगस्त 2023 तथा फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 12 अगस्त 2023 की गई है।

उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में अब तक देश के विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, दिल्ली, उड़ीसा से कुल 64 तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रो के 80 प्रतिभागियों के पंजीकरण हुए है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये मोबाईल नंबर- 90408-34734 अथवा 94791-91791 में संपर्क किया जा सकता है।

प्रतिभागियों के लिये दिशा-निर्देश

फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री, प्रयोगात्मक, कथात्मक, काल्पनिक, गैर कॉल्पनिक या एनीमेशन हो सकती है। मूल फिल्म यथासंभव उच्चतम गणवत्ता (1920X1080 या उससे ऊपर) की सड़क सुरक्षा थीम पर आधारित होनी चाहिए। प्रतिभागियों के लिए सर्वप्रथम https://forms.gle/6fixo79kCbuzbydh8 में पंजीकरण अनिवार्य है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और आयोजक टीम से कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगेगा। प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक प्रतिभागी के लिए अधिकतम तीन प्रविष्टियों की पात्रता है। फिल्म की कुल अवधि क्रेडिट सहित (फ्रंट और एण्ड) अधिकतम 140 सेकण्ड (2.20 मिनट) हो सकती है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ 2023 में दो श्रेणियों में प्रस्तुतियां स्वीकार की जाएगी। इनमें (1) छत्तीसगढ़ी भाषा (छत्तीसगढ़ी, गोडी, धुर्वा, भतरी, दोरली, संबलपुरी, कुड़ख, सदरी, बैगानी, कमारी, औरिया, सरगुजिया, दंतेवाड़ा गोड़ी आदि) और (2) अन्य भारतीय भाषा, सभी प्रविष्टियों के लिए हिंदी में उपशीर्षक अनिवार्य है। प्रस्तुत की जाने वाली लघु फिल्में प्रवेशकत्ताओं की मूल रचना होनी चाहिए एवं किसी भी कॉपीराइट या किसी तीसरे पक्ष के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी इस बात से सहमत है कि उन्होंने अपनी लघु फिल्मों में प्रस्तुत संगीत, ध्वनि और या छवियों के संबंघ में सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं। किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और अश्लील/वयस्क फिल्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ को अधिकार होगा कि महोत्सव के प्रचार उद्देश्यों के लिए प्रविष्टियों (प्रेषित चयनित/नामांकित फिल्में) एवं फिल्म की सामग्री का उपयोग छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा सकेगा और प्रत्येक फिल्म की प्रतियों को अपने महोत्सव पुस्तकालय के हिस्से के रूप में रखा जा सकेगा। सभी प्रविष्टियां चाहे पुरस्कृत हों या नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा व्यावसायिक हित के बिना सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिये उपयोग की जा सकती है। एक बार चयनित और अंतिम स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत की गई फिल्मों को महोत्सव समाप्त होने तक किसी भी परिस्थिति मे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रवेश के साथ फिल्म का एक डिजिटल पोस्टर (सोशल मीडिया क्रिएटिव) संलग्न करना होगा। जमा की गई सामग्री आवेदक को वापस नहीं की जाएगी। फिल्में समय सीमा से पहले जमा की जानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में देर से प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ किसी भी क्षति, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। गलत/अपर्याप्त/अस्पष्ट/अपूर्ण विवरण वाले प्रवेश प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। महोत्सव समिति बिना कोई कारण बताए किसी भी फिल्म को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एक बार चयन के लिए प्रस्तुत की गई फिल्म को अंतिम माना जाएगा और प्रस्तुत करने के बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। विजेताओं (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) के चयन के लिए जूरी का मूल्यांकन अंतिम होगा। कोई भी प्रतियोगी जूरी के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा।

मुख्य कार्यक्रम के दिन, प्रत्येक भाग लेने वाली टीम का कम से कम एक सदस्य उपस्थित होना चाहिए। प्रस्तुत की जाने वाली लघु फिल्में निर्माताओं की मूल रचना होनी चाहिए एवं किसी भी कॉपीराइट या किसी तीसरे पक्ष के कियी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी इस बात से सहमत है कि उन्होंने आपनी लघु फिल्म में प्रस्तुत संगीत, ध्वनि और या छवियों के संबंध में सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली है। लघु फिल्म जमा करने समय प्रतिभागी को सामग्री की मौलिकता के बारे में एक स्व-घोषित पत्र (आयोजन समिति द्वारा प्रदत्त) अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित और संलग्न करना होगा। महोत्सव में प्रवेष करके, प्रतिभागी इस बात से सहमत है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ आपके या आपकी लघु फिल्म द्वारा किए गए किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ वैध समझे जाने वाले किसी भी फिल्म को प्रदर्शित न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रतिभागी लघु फिल्म निर्माताओं पर किसी भी अपराध या उल्लंघन के लिए भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय मीडिया कानून के अनुसार मुकदमा चलाने का जोखिम भी हो सकता है। प्रस्तुत की जा रही फिल्म के किसी भी हिस्से में नस्लीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भेदभाव को चित्रित नहीं किया जाएगा। काूननी मुद्दे, यदि कोई हों, रायपुर, छत्तीसगढ़ की न्यायिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

किसी भी फिल्म निर्माता, संस्था, संगठन को ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़’’ नाम के उपयोग की अनुमति नहीं है। आयोजन समिति की अनुमति के बिना किसी भी व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़’’ नाम एवं आयोजन के प्रतीक चिन्ह के उपयोग की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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