RAIPUR चेतावनी | CORONA संक्रमित मरीजों के घर स्टीकर चिपकाना अनिवार्य, छेड़छाड़ करने पर होगी इस तरह की कार्यवाही… कलेक्टर का सख्त निर्देश
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रायपुर। कोरोना संक्रमित मरीजों के घर स्टीकर चिपकाना जिला प्रशासन ने अनिवार्य कर दिया है, स्टीकर से छेड़छाड़ करने पर एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारती दासन ने कोरानो संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शहर में किए जा रहे जोनवार कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
रायपुर कलेक्टर ने यह भी कहा है कि जिस क्षेत्र में अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान होती है वहां टेस्टिंग, काढ़ा कांट्रेक्टर टेसिंग तुरंत शुरू कराई जाए। बैठक के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जोन स्तर पर अधिक से अधिक परीक्षण किया जाय। जोनवार सैंपलिंग का लक्ष्य बनाकर कार्य करें, पाॅजिटिव आए मरीजों के परिवहन के लिए तत्काल वाहन उपलब्ध कराया जाए।
सक्रिय मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जरुरी व्यवस्था बनाया जाना है। बुजुर्ग, गर्भवती महिला और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की पूरी जानकारी रखा जाए। अन्य बीमारी के गंभीर मरीजों को चिकित्सा उपलब्ध कराना आवश्यक है।
सर्विलांस टीम को भी लोंगो के ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट का परीक्षण में आवश्यक रुप से करने को कहा है। कलेक्टर ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें।