November 24, 2024

The News Wave

सच से सरोकार

Raipur | मार्च क्लोजिंग को लेकर वित्त विभाग का आदेश, कुल 10 बिंदु, जानियें क्या-क्या है लिखा

1 min read
Spread the love

 

रायपुर । वित्त विभाग ने मार्च क्लोजिंग को देखते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी विभागों के कमिश्नर, कलेक्टर और ट्रेजरी को आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 25 मार्च के बाद ट्रेजरी में कोई भी बिल जमा नहीं किए किए जाएंगे। इस आदेश में बिला जमा करने और निकासी के संबंध में निर्देश दिया गया है। आदेश में कुल 10 बिंदु दिए गए हैं जिसके अनुसार 25 से 30 मार्च तक वहीं बिल जमा किए जाएंगे, जिसके लिए वित्त विभाग से अनुमति ली गयी हो।

आपको बता दें कि राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत आने वाले प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, हाईकोर्ट और कोर्ट के बिल के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। वित्त विभाग के आदेशानुसार 26 मार्च से 31 मार्च तक ट्रेजरी से जो भी निकासी होगी, विभाग को उसकी जानकारी 31 मार्च की शाम 5.30 बजे तक हर हाल में वित्त विभाग को देनी पड़ेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *