Raipur Lockdown Breaking | 31 मई तक बंद, आदेश जारी, शराब मिलेगी ऑनलाइन, व्यापारियों को भारी छूट, पढ़ें यहां कलेक्टर की गाइडलाइन
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रायपुर । राजधानी रायपुर सहित जिले में 31 मई तक कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यह पांचवा लॉक डाउन है, जो 31 मई तक सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।
बता दें कि लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने लॉक डाउन को जारी रखना ही उचित विकल्प माना है। कल शाम ही राज्य सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद धीरे-धीरे सभी जिले के कलेक्टर गाइडलाइन जारी कर रहें हैं।
रायपुर जिले के लिए जारी आदेश में कहा गया कि शॉपिंग माल, शराब दुकान, स्कूल कॉलेज व धार्मिक आयोजनों को किसी प्रकार की राहत नहीं है। वही, ई-कॉमार्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट दी गई है। दुध वितरण सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7.30 बजे तक होंगे। थोक दुकानों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सब्जी थोक बाजारों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक संचालित किए जाएंगे।
कलेक्टर के नए गाइडलाइन के अनुसार सभी पान ठेला, चाट, चौपाटी, गुपचुप व फास्टफूड इत्यादि पूर्णत बंद रहेंगे। होटल व रेस्टोरेंट से 6 बजे से रात 10 बजे होम डिलीवरी कर सकेंगे। वही, निर्देशों का उल्लंघन करने पर 30 दिनों के लिए सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
सभी प्रकार की एकल दुकाने किराना, डेली निडर्स, फल-सब्जी, मछली, मुर्गा, मटन की दुकानों को 5 बजे तक खुलने की छूट दी गई है।
Sunday Total lockdown सिर्फ इन सेवाओं को रहेगी छूट –
रविवार को केवल अस्पताल, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज पेपर दूध फल-सब्जी तथा अनुमति प्राप्त दुकानों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों, आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।