Raipur Development Authority | सरचार्ज राशि में एकमुश्त भुगतान पर छूट 31 मार्च तक, आवासीय में 50 और व्यावसायिक में 30 प्रतिशत की मिलेगी छूट
1 min readRaipur Development Authority | Exemption on one-time payment of surcharge till 31st March, 50% in residential and 30% in commercial
रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बकायादारों द्वारा एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में दी जा रही छूट 31 मार्च 2023 तक ही मिलेगी। इसमें पुरानी योजनाओं में सबसे ज्यादा बकाया राशि बॉम्बे मार्केट, बोरियाखुर्द, हीरापुर, रायपुरा और ट्रांसपोर्ट नगर रांवाभाठा के आवंटितियों पर है। इसके तहत् आवंटितियों को एक मुश्त राशि जमा करने पर उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के अनुसार कई संपत्तियों में नियमित भुगतान नहीं करने के कारण सरचार्ज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि बॉम्बे मार्केट में आवंटितियों को एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में 1.24 करोड़ रुपए का बचत होगी। इसी प्रकार बोरियाखुर्द योजना में 10.56 करोड़ रुपए की बकाया राशि में सरचार्ज की राशि 1.00 करोड़ रुपए है। हीरापुर में 3.66 करोड़ रुपए के बकाया राशि में 1.82 करोड़ रुपए का सरचार्ज है। रायपुरा में 5.95 करोड़ रुपए के बकाया राशि में 3.06 करोड़ रुपए का सरचार्ज शामिल है और ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर 3.89 करोड़ रुपए में से सरचार्ज की राशि के रुप में 1.16 करोड़ रुपए देना बाकी है।
प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च तक दी जा रही छूट पर एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की छूट से आवंटितियों को काफी लाभ हो रहा है। आरडीए के सीईओ साहू ने विभिन्न योजनाओं के समस्त बकायादारों से अपील की है कि वे रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी जा रही इस छूट के सुनहरे मौके का अधिक से अधिक लाभ उठावें। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा और बचत भी होगी।