Raipur Breaking | नाईट कर्फ्यू पर प्रतिबंध हटा, कोरोना की कम रफ्तार से मिली राहत, इन पाबंदियों के साथ मिली छूट, पढ़ें कलेक्टर का आदेश
1 min readRestrictions on night curfew lifted, relief from Corona’s low speed, relaxation with these restrictions, read collector’s order
रायपुर। कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही रायपुर की नाइट लाइफ को अनलॉक कर दिया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने गुरुवार कोरोना प्रतिबंधों में छूट संबंधी नया आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक रायपुर शहर के होटल-रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। शहर के बाहर हाईवे किनारे के ढाबों का संचालन रात 12 बजे के बाद भी किया जा सकेगा ताकि ड्राइवरों को खाना मिल सके।
गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान अधिकतम रात12 बजे तक संचालित होंगे। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय की सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित ढाबे रात 12 बजे के बाद भी खोले जा सकेंगे। रायपुर जिले में धरना, रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना अब भी प्रतिबंधित रहेगा।
इन पाबंदियों के साथ मिली छूट –
धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों, विवाह और दशगात्र में आयोजन स्थल की क्षमता के 50% मेहमानों की उपस्थिति में कराने की अनुमति होगी।
किसी आयोजन में 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय अथवा नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और अन्य आयोजन स्थलों को 50% की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है।