Raipur Breaking | 240 निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश, जानियें क्यों गिरी गाज
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रायपुर । जिले के 240 निजी स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा स्कूलों के नोडलों के वेतन भी रोक दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है, उन्होंने इन स्कूलों को आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द ब्लॉक कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये हैं।
दरअसल, फीस समिति गठित नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई की है। जारी आदेश में यह साफ कहा गया है कि सूचित करने के बाद भी अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम का पालन नहीं किया गया। इस लापरवाही के कारण नोडलों की सैलरी भी रोक दी गई है।
आदेश में लिखा है…
शासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम-2020 के तहत अशासकीय विद्यालयों में फीस समिति के गठन के लिए प्रस्ताव (हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी एक्सल शीट) उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आपके द्वारा उक्त कार्य को गभीरतापूर्वक नहीं लिया गया, और आज तक नोडल प्राचार्य के माध्यम से विद्यालय फीस समिति के गठन के लिए प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण विद्यालय फीस समिति गठन का प्रस्ताव कलेक्टर को प्रेषित नहीं किया जा सका एवं शासन की मंशा अनुरूप समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।
अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना एवं जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करना आपके विद्यालय को दी गई मान्यता के प्रमाण-पत्र की कण्डिका-15 का उल्लंघन है। आपके इस कृत्य के लिए आपके विद्यालय को दी गई मान्यता आगामी सत्र 2021-22 से समाप्त की जाती है।
सत्र 2020-21 की समाप्ति के बाद विद्यालय से संबंधित दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज पंजी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजी, परीक्षाफल, आर.टी.ई. से संबंधित जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।