Raipur Breaking | राजधानी के लिए नई गाइडलाइन जारी, रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा जाने से पहले पढ़ ले जरूर, सिनेमा हॉल को लेकर भी नया नियम

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रायपुर । राजधानी में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए हाईलेबल बैठक के बाद अब कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक शहर में 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही नाईट कर्फ्यू में और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी।

वहीं, 6 बजे से रात के 8 बजे तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डायनिंग, टेक अवे या होम डिलीवरी की सुविधा होगी। हालांकि पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। शहरी इलाकों के सप्ताहिक बाजार बंद होंगे। वहीं तेलीबांधा, बुढ़ातालाब के इलाकों में चौपाटी और अन्य दुकानें भी 6 बजे तक बंद हो जायेंगे। शराब दुकानों को भी शाम 6 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक ही शो चला सकेंगे।

पढ़ें आदेश –

 

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