RAIPUR BIG NEWS | दुकान, होटल और रेस्टोरेंट संचालन से संबंधित आदेश कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने किया जारी.. आप भी पढ़ लें
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रायपुर । राजधानी में अब सामान्य दिनों की भांति सामान्य समयानुसार दुकान, होटल और रेस्टोरेंट का संचालन होगा। इस सम्बन्ध में रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने आज जारी आदेश में अपने कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 592//अजिद/एस.डब्ल्यू/2020 रायपुर, दिनांक 28.09.2020 की कंडिका 02 और कंडिका 03 को विलोपित किया है।
उल्लेखनीय है कि इस कंडिका में ”व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा,किन्तु कोई भी दुकान/व्यवसायिक संस्थान रात्रि 08.00 बजे के बाद संचालित नही होगें।
पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकाने उनके निर्धारित समय में ही खुलेगें” और रेस्टोरेंट/होटल संचालन और टेक-अवे,/होम डिलिवरी की अनुमति रात्रि 10:00 बजे तक ही होगी, को विलोपित किया है।
उपरोक्त आदेश एवं समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।