New Rule Of Ministry Entry In CG | मंत्रालय में प्रवेश से पहले जान ले नया नियम, यूं ही पहुंचे तो होगी परेशानी, आदेश जारी
1 min readKnow the new rule before entering the ministry, if you reach like this, there will be trouble, order issued
रायपुर। राज्य शासन ने कोरोना संक्रमण में रोकथाम के लिए मंत्रालय में बाहरी यक्ति के प्रवेश अधिकारीयों और कर्मचारियों के संबंध में नया दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेश में संक्रमण दर में कमी आने की वजह से अधिकारीयों और कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत कर दी गई है। साथ ही मंत्रालय में पांच दिनों के कार्यदिवस के कर्य्कालीन में बदलाव किया है।
मंत्रालय महानदी भवन में सोमवार से प्रवेश के लिए केवल मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए गए वैध स्थायी/अस्थायी प्रवेश पत्र धारी को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी शासकीय कार्य या विभागीय कार्य से मंत्रालय में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें विभागीय सचिव के अनुमति से ही मंत्रालय में प्रवेश दिया जाएगा। अन्य आगंतुक व जनता बैठक, निजी कार्यों तथा सौजन्य भेंट करने के लिए मंत्रालय में प्रवेश चाहते हैं, उन्हें पूर्व की भांति सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले दैनिक पास के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश-पत्र जारी करने का समय दोपहर 2 बजे से सायं 04.30 बजे तक रहेगा।