MURDER | पत्नी के साथ SEX करने के तुरंत बाद दुपट्टे से गला घोटा, 2 फरवरी को महिला रहस्यमय तरीके से हो गई थी लापता, खुली मर्डर मिस्ट्री
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कानपुर | कानपुर के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने के तुरंत बाद गला दबाकर हत्या कर दी। यह घटना शनिवार को कानपुर के हमीरपुर जिले में हुई थी, लेकिन रविवार को यह मामला सामने आया। कथित तौर पर आरोपी व्यक्ति ने दुपट्टे से गला घोंट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना का पता तब चला जब महिला के परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचे और शख्स के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी। मृतक महिला की पहचान कंचन के रूप में हुई है।
कंचन हमीरपुर के परी ओझा गांव की रहने वाली थी। आरोपी की पहचान अमित लाल के रूप में हुई। अमित लाल कानपुर देहात के नसीरपुर गांव का रहने वाला था। कंचन और अमित लाल की शादी लगभग तीन साल पहले हुई थी। कंचन व लाल दो साल के एक बच्चे के माता-पिता थे।
दहेज को लेकर यातना झेलने के बाद महिला अपने माता-पिता के साथ रहने लगी थी –
कथित तौर पर, कंचन की लगातार अपने पति और ससुराल वालों से लड़ाई होती रहती थी। आरोप यह भी है कि महिला को अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। लगातार उत्पीड़न के परिणामस्वरूप, महिला ने अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने माता-पिता के साथ रहने चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 4 जनवरी को महिला पिता के घर शिफ्ट हुई थी।
2 फरवरी को महिला रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। इसके बाद, कुचेचा पुलिस आउट-पोस्ट में एक गुमशुदगी दर्ज की गई। जब महिला के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो उसके माता-पिता ने एसपी हमीरपुर नरेंद्र कुमार सिंह से संपर्क किया और अपने दामाद पर संदेह जताया।
अभियुक्त ने ‘दुपट्टे’ से पत्नी का गला घोंटा था –
इसके बाद एसपी के निर्देश पर इस एंगल से मामले में जांच शुरू हुई। जांच में यह बात साफ हुआ कि आरोपी ने अपनी पत्नी को उससे पैसे लेने के लिए हमीरपुर शहर आने का लालच दिया था। आरोपी कथित तौर पर महिला को एक खेत में ले गया जहां उसने पहले उसके साथ यौन संबंध बनाए और दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया था। आरोपी ने कथित तौर पर महिला के फोन को एक नदी में फेंक दिया और उसके मृत शरीर को एक खेत में छिपा दिया था।
मामले की जांच शुरू की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद, आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया। मृतक का शव रविवार को घटनास्थल से बरामद किया गया था और उसे शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।