Modi Surname Issue | ‘मोदी सरनेम’ मामले में सजा को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
1 min readModi Surname Issue | Rahul Gandhi challenges conviction in ‘Modi surname’ case in Supreme Court
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. इस याचिका के जरिए राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि ‘मोदी सरनेम’ पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, जिसमें उन्हें गुजरात की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई. इसके बाद राहुल गांधी को अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ा. आपराधिक मानहानि मामले में मिली उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय ने भी इनकार कर दिया था. अब गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
गुजरात कोर्ट ने क्या कहा था?
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 24 मार्च, 2023 को एक सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था और दो साल की सजा सुनाई गई थी. राहुल गांधी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे जहां उन्होंने कहा था कि ‘सभी चोरों का सामान्य सरनेम मोदी कैसे है?’ इस मामले को लेकर उन पर केस दर्ज किया गया. इस मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया. इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया था कि राहुल गांधी बिल्कुल बिना किसी आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.
10 अन्य मामलों की सुनवाई बाकी
आपको बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है तो उनके लोकसभा सांसद बनने का रास्ता फिर से खुल सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो अगले 6 सालों के लिए कांग्रेस नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. गौरतलब है कि अभी राहुल गांधी पर करीब 10 ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई होना बाकी है. कैंब्रिज में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस पर वीर सावरकर के पोते ने उनके खिलाफ पुणे कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई है.