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मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल : भारत के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही 13 मार्च से पूरे देश में लागू

March 14, 2020 Kajal Panday
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मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल : भारत के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही 13 मार्च से पूरे देश में लागू

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। अधिनियम के दायरे में आने के बाद मास्क और हैंड-सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और लॉजिस्टिक्स (कोविड—19 के प्रबंधन के लिए) को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के साथ 2-प्लाई एवं 3-प्लाई सर्जिकल मास्क तथा एन-95 मास्क को शामिल किया गया है। भारत के राजपत्र में 13 मार्च को इसके प्रकाशन के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो गया है। यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी।

 

Tags: Corona virus it will be implemented from March 13 all over the country Masks and hand-sanitizers included in Essential Commodities Act: With publication in the Gazette of India

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