हैवानियत भरी खबर | बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता पर उसकी हत्या और रेप का आरोप, जानिए पूरा मामला
1 min read
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने समसगढ़ के जंगल में पिलोटा के पास युवती के मिले शव मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा है। युवती से रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। रेप और हत्या का आरोप युवती के पिता पर लगा है। युवती के भाई पर भी वारदात में अपने पिता का साथ देने का आरोप है। भोपाल की रातीबड़ थाना पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 55 वर्षीय पिता को बेटी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस ने बीते मंगलवार को प्रेसवार्ता कर साझा की।
भोपाल पुलिस के अनुसार हत्या के इस षड्यंत्र में पिता का साथ देने के लिए पुलिस ने युवती के 24 वर्षीय भाई को भी गिरफ्तार किया है। रातीबड़ पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक सुदेश तिवारी ने बताया कि थानाक्षेत्र में समसगढ़ के जंगल में पिलोटा नाला के पास रविवार को 25 वर्षीय युवती और छह माह के एक शिशु का शव मिला था। जांच में पता चला कि युवती पास के सीहोर जिले की बिलकिसगंज थानाक्षेत्र की रहने वाली थी और उसने एक साल पहले समाज से बाहर प्रेम विवाह कर लिया था। युवती कुछ समय से रातीबड़ थानाक्षेत्र में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के घर पर रह रही थी। उन्होंने बताया कि वहां कुछ दिन पहले ही उसके छह माह के बच्चे की मौत हो गई थी।
सुदेश तिवारी ने बताया कि दीपावली के अगले दिन युवती का पिता अपने बेटे के साथ आया और युवती के बच्चे का शव दफनाने के लिए ले गया। उसके साथ युवती भी गई थी। सुदेश के मुताबिक ‘‘जंगल जाकर पिता ने पहले अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी और उसका बेटा युवती और बच्चे का शव वहां जंगल में फेंक कर घर वापस आ गए।’’ तिवारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार और उसका गला घोंटने की बात स्वीकार की और कहा कि वह और परिवार उनकी इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह किये जाने के बाद युवती से नाराज थे।
पुलिस के मुताबिक युवती के लापता होने के बाद उसका पति भी उसकी तलाश में अपनी पत्नी की बड़ी बहन के घर लगातार पता कर रहा था। पीड़िता की बहन के मकान मालिक ने इस बारे में पुलिस को शिकायत की थी। मामले में पुलिस ने धारा 302, 376, 120 बी, 201 के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है।