खुशखबरी : शिक्षकों के संविलियन का रास्ता साफ, भूपेश कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, राज्य स्थपना दिवस…
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रायपुर । मुख्यमंत्री निवास में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आखिरकार शिक्षकों की संविलियन का रास्ता साफ हो गया है। दो वर्ष और उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा। अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि-यदि भाई/बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता की ओर से इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर में पूर्णत: छूट प्रदान करने और दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन या अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आवंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत आवंटन/व्यवस्थापन और भूमि स्वामी अधिकार में हस्तांतरित किए जाने वाले विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत और उपकर में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया। आवंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार के पंजीयन विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रु०पए निर्धारित किया गया। आवंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णत: माफ किया गया। ये सभी छूट 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेंगी।