February 22, 2025

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Chhattisgarh | विष्णुदेव सरकार ने व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए किया बड़ा ऐलान

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Chhattisgarh | Vishnudev government made a big announcement for businessmen and employees

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इसके लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। वहीं, पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है।

छोटे दुकानदारों को राहत, कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित –

इस नए अधिनियम से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि यह केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।

अब ऑनलाइन होगी पंजीयन प्रक्रिया –

नए नियमों के तहत दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन शुल्क कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है।

– न्यूनतम शुल्क – ₹1,000
– अधिकतम शुल्क – ₹10,000

पहले यह शुल्क मात्र ₹100 से ₹250 के बीच था।

सभी दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

कर्मचारियों के लिए भी राहत, अब रात में भी कर सकेंगी महिलाएं काम –

– अब दुकानें सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुली रह सकती हैं।
– हालांकि, कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।
– नई व्यवस्था के तहत महिला कर्मचारियों को भी रात में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
– सभी दुकानों को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

नए नियमों से व्यापारियों को मिलेगा लाभ –

– अब दुकान एवं स्थापना पंजीयन कार्य नगरीय निकायों के बजाय श्रम विभाग करेगा।
– नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग (समझौते) की सुविधा दी गई है, जिससे व्यापारियों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा।
– निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे।

छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा नया कानून –

सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा, छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। नई व्यवस्था के तहत, छत्तीसगढ़ में अब रात-दिन व्यापार करना संभव होगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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