Chhattisgarh | Trouble mounts for Chaitanya Baghel in liquor scam case, to remain in jail
रायपुर। ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद चैतन्य को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
चैतन्य की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला शनिवार के लिए सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था।
ईडी की जांच के अनुसार, चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश किया था। आरोप है कि इस रकम का उपयोग ठेकेदारों को नकद भुगतान, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने किया गया।
ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य ने त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर “विट्ठलपुरम” नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद योजना बनाकर करीब 5 करोड़ रुपए हासिल किए। इन फ्लैटों को ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, जबकि वास्तविक लाभार्थी चैतन्य बघेल थे।
जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़ी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया और इसे अनवर ढेबर व अन्य के माध्यम से कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया।
ईडी अब इस मामले में और बड़े खुलासों की संभावना जता रही है।
