Chhattisgarh | सूर्यकांत तिवारी का जेल ट्रांसफर रद्द

Chhattisgarh | Suryakant Tiwari’s jail transfer canceled
रायपुर, 1 अगस्त 2025। कोयला लेवी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी को रायपुर सेंट्रल जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। ACB-EOW की विशेष अदालत ने जेल प्रशासन की याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार किया कि जेल मैनुअल का कोई गंभीर उल्लंघन साबित नहीं हुआ है, और जब तक कोई बंदी जेल की सुरक्षा, संचालन या अनुशासन के लिए सीधा खतरा न बने, तब तक ट्रांसफर का कोई आधार नहीं बनता।
कोर्ट ने दिए सख्त निगरानी के निर्देश
जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा था कि सूर्यकांत तिवारी बार-बार अशोभनीय व्यवहार करता है और 20 जुलाई की आकस्मिक जांच में भी सहयोग नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों को प्रमाणों के अभाव में अस्वीकार करते हुए कहा कि जेल का अनुशासन बनाए रखने के लिए ट्रांसफर नहीं, बल्कि सख्त निगरानी और व्यवस्था का पालन जरूरी है।
कोल घोटाले का मास्टरमाइंड
तिवारी पर आरोप है कि उसने कोयला परिवहन, परमिट और पीट पास के नाम पर प्रति टन ₹25 की अवैध वसूली का नेटवर्क खड़ा किया। इस मामले में IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और अन्य प्रभावशाली लोग भी आरोपी हैं।
कोर्ट का फैसला – तिवारी रहेंगे रायपुर जेल में
कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक कोई सीधा खतरा साबित नहीं होता, तिवारी को रायपुर सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा। साथ ही जेल प्रशासन को कड़ा अनुशासन और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।