Chhattisgarh | सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका

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रायपुर। CGPSC 2021 के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज कर दी और साफ कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए।

सरकार का कहना था कि भर्ती में गड़बड़ी की CBI जांच चल रही है, इसलिए नियुक्ति रोकी जाए। लेकिन कोर्ट ने माना कि जांच में 171 में से सिर्फ 5 नाम सामने आए हैं और 125 उम्मीदवार पहले ही जॉइन कर चुके हैं। ऐसे में बाकी को और इंतजार कराना सही नहीं है।

हाई कोर्ट पहले ही ज्वाइनिंग देने का आदेश दे चुका था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है।

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