Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश

Chhattisgarh | Summer vacation in Chhattisgarh High Court from 10 May to 8 June 2025
बिलासपुर, 3 मई 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) घोषित किया गया है। अवकाश के दौरान केवल जरूरी और अर्जेंट मामलों की सुनवाई होगी, जिसके लिए विशेष रूप से वेकेशन जज नियुक्त किए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्यों की पदोन्नति को न्यायालय की अवमानना मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
समर वेकेशन का शेड्यूल –
हाईकोर्ट में 12 मई से समर वेकेशन प्रभावी होगा।
10 मई शनिवार को अवकाश होने से 9 मई अंतिम कार्य दिवस होगा।
रजिस्ट्री विभाग इस दौरान खुला रहेगा, और नई याचिकाएं दायर की जा सकेंगी।
समर वेकेशन के दौरान सभी सिविल, आपराधिक और रिट याचिकाएं दायर की जा सकेंगी।
वेकेशन जज की सुनवाई व्यवस्था –
हर मंगलवार और गुरुवार को वेकेशन जज बैठेंगे — 13, 15, 20, 22, 27, 29 मई और 3, 5 जून को सुनवाई होगी।
सुनवाई सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच में शुरू होगी।
आपातकाल में न्यायिक समय के बाद भी केस सुने जाएंगे।
यदि समय मिला तो सिंगल बेंच में भी सुनवाई हो सकेगी।
किस प्रकार के मामले होंगे सूचीबद्ध –
नई रिट, सिविल व आपराधिक याचिकाएं।
जमानत आवेदनों पर विशेष रूप से सुनवाई होगी, इसके लिए अलग से अर्जेंट हियरिंग का आवेदन आवश्यक नहीं।
अन्य लंबित मामलों को सुनवाई के लिए अर्जेंट हियरिंग एप्लिकेशन देना अनिवार्य।
सुनवाई न हो पाने वाले केस अगले वेकेशन बेंच में सूचीबद्ध किए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने प्राचार्यों की पदोन्नति आदेश पर लगाई रोक –
हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य पदोन्नति आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पाया कि पहले ही स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद विभाग ने मनमाने तरीके से प्रमोशन की कार्रवाई कर दी।
कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए कड़ी आपत्ति जताई।
सरकार को स्पष्टीकरण सहित जवाब देने के निर्देश जारी किए गए हैं।