Chhattisgarh | केन्द्रीय जेल रायपुर में शोएब ढेबर को तीन माह तक मुलाकात पर रोक

Chhattisgarh | Shoaib Dhebar banned from meeting people for three months in Raipur Central Jail
रायपुर, 8 अगस्त 2025. केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद शोएब ढेबर को तीन महीने तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जेल परिसर में अनधिकृत प्रवेश और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में की गई है।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शोएब ढेबर, पिता अनवर ढेबर, ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। यह घटना अधिवक्ता से मिलने के निर्धारित समय के दौरान हुई, जिसमें अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती की।
जांच में आरोप सही पाए गए
घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई कि ढेबर ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।
इस आधार पर, जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर को आगामी तीन माह तक किसी भी बंदी से मुलाकात करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
कठोर अनुशासन सुनिश्चित करने की चेतावनी
जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
यह निर्णय जेल प्रशासन की ओर से जेल व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने और सुरक्षा के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ को दर्शाता है।