Chhattisgarh | शिक्षकों की नई पदस्थापना में नियम का पालन, केवल दो प्रकरणों में बदलाव

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Chhattisgarh | Rules followed in new posting of teachers, changes made in only two cases

रायपुर, 15 सितंबर 2025। बिलासपुर जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद केवल दो शिक्षकों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। इन दोनों मामलों में परिवर्तन जिला एवं संभाग स्तरीय समितियों की अनुशंसा और शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के दूरदराज के स्कूलों में भी अधिकांश शिक्षकों ने नई पदस्थापना के बाद अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना कारण नई पदस्थापना में ज्वाइनिंग न करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन रोकने से लेकर निलंबन तक शामिल हो सकता है।

डीईओ ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के बाद एक बार स्कूल आबंटन के बाद उसमें कोई बदलाव जिला स्तर पर नहीं किया जा रहा है। यदि किसी शिक्षक को नई पदस्थापना में समस्या है तो उसका अभ्यावेदन जिला या संभागीय समिति में निराकृत किया जाता है। अधिकांश अभ्यावेदन अमान्य पाए गए और शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण के बाद की पदस्थापना को यथावत रखा गया।

विशेष रूप से, छतौना की पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक धीरेन्द्र कुमार पाण्डे और शासकीय प्राथमिक शाला, उरैहापारा नगौई के सहायक शिक्षक एलबी कुलदीप सिंह सलुजा के प्रकरण हाईकोर्ट में गए थे। उच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों मामलों की जिला एवं संभागीय समितियों द्वारा समीक्षा की गई और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की गई।

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों से निर्धारित स्कूल में जल्द ज्वाइनिंग करने और नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

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