Chhattisgarh | राजस्व अधिकारी आनंदरूप तिवारी निलंबित: भू-अर्जन में अनियमितता और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप

Chhattisgarh | Revenue officer Anandrup Tiwari suspended: accused of irregularities in land acquisition and causing financial loss to the government
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ राजस्व अधिकारी आनंदरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर भू-अर्जन कार्य में गंभीर अनियमितताओं और शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने का आरोप है।
अरपा-भैंसाझार नहर निर्माण में अनियमितता
श्री आनंदरूप तिवारी जब कोटा, जिला बिलासपुर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, तब अरपा-भैंसाझार-चकरभाठा वितरक नहर निर्माण परियोजना के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही में नियमों की अनदेखी की गई। इस लापरवाही से शासन को आर्थिक नुकसान हुआ है।
कर्तव्य के प्रति लापरवाही का मामला
निलंबन आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के खिलाफ है और यह कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत आनंदरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वर्तमान में वे वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर के पद पर कार्यरत थे।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन अवधि में तिवारी का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।