Chhattisgarh | रेरा ने ”द व्हाईट सिम्फनी” प्रोजेक्ट का क्रय-विक्रय किया प्रतिबंधित, यह है वजह …
1 min readRERA banned the sale and purchase of “The White Symphony” project, this is the reason …
रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नया रायपुर के सेक्टर-15 स्थित ”द व्हाईट सिम्फनी” प्रोजेक्ट पर समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने पर कार्रवाई करते हुए संभावित क्रेताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उसकी भूमि में क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रेरा ने प्रमोटर पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर ”द व्हाईट सिम्फनी” प्रोजेक्ट का पंजीयन, आदेश तिथि 02 फरवरी 2022 से रद्द कर दिया है। रेरा द्वारा संभावित आबंटितियों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित सभी बैंक खातों से पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रकार का आहरण को प्रतिबंधित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का ”द व्हाईट सिम्फनी” प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत किया गया था। प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति की जानकारी रेरा को ना देने के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रमोटर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। प्रमोटर ने विवादित प्रोजेक्ट में काम शुरू न होने और वर्तमान मार्केट के व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रोजेक्ट के व्यावहारिक न होने के आधार पर पुनः ले-आउट में परिवर्तन कर प्रोजेक्ट शुरू करने का निवेदन किया। इस आधार पर प्रमोटर ने प्रोजेक्ट के पंजीयन को समाप्त करने का भी अनुरोध रेरा के समक्ष किया। प्राधिकरण ने दस्तावेजों की जांच पर पाया कि प्रमोटर ने आबंटितियों से राशि प्राप्त किए बिना ही प्रोजेक्ट को बंद करने और पंजीयन समाप्त करने का आग्रह किया है। इसलिए रेरा ने आबंटितियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त प्रोजेक्ट में क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करते हुए प्रमोटर के विरूद्ध आदेश जारी करते हुए संबंधित बैंक खातों में संव्यवहार पर रोक लगाई। साथ ही रेरा ने प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य नहीं किए जाने के कारण उसका पंजीयन भी रद्द कर दिया।