Chhattisgarh | सुप्रीम कोर्ट से राहत, टामन सिंह सोनवानी के बेटे समेत कई आरोपियों को जमानत

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Chhattisgarh | Relief from Supreme Court, bail granted to several accused including Taman Singh Sonwani’s son

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कई आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वालों में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग स्पात कंपनी के डायरेक्टर के पुत्र, शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं।

आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने पैरवी की।

यह मामला वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जब सीजीपीएससी ने 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभिक परीक्षा में 2,565 उम्मीदवार सफल हुए थे, जबकि मई 2022 में हुई मुख्य परीक्षा में 509 उम्मीदवारों ने सफलता पाई थी। इसके बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई थी।

हालांकि, इसके कुछ समय बाद ही भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। जांच में गड़बड़ियां मिलने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक समेत कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वर्तमान में विष्णु देव साय सरकार के अनुरोध पर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

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