Chhattisgarh: Property buyers shocked as government rates rise by up to 25%
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और कोरबा जिलों के लिए जमीन और मकान के नए गाइडलाइन रेट को मंजूरी दे दी है। ये बदले हुए रेट शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि अब होने वाली सभी रजिस्ट्रियां नए रेट पर ही होंगी।
20 से 25 फीसदी तक बढ़े रेट
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्यालय के मुताबिक, सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ने रायपुर और कोरबा कलेक्टरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद एनआईसी को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए गए, ताकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में नए रेट तुरंत लागू किए जा सकें।
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जानकारी के अनुसार, कुछ इलाकों में 20% से 25% तक गाइडलाइन रेट बढ़ाए गए हैं, जिससे जमीन, मकान और दुकानों की सरकारी कीमतें बढ़ गई हैं।
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री होगी महंगी
गाइडलाइन रेट बढ़ने से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ेगी। यानी अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी पड़ेगी।
ये इलाके बने प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट
रायपुर : वीआईपी रोड, नया रायपुर, अमलीडीह
कोरबा : ट्रांसपोर्ट नगर, कोसाबाड़ी, निहारिका, कटघोरा
पुराने अपॉइंटमेंट वालों पर भी असर
अगर किसी ने पुराने रेट पर रजिस्ट्री का अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज या उसके बाद हो रहा है, तो उसे नए रेट के हिसाब से अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सरकार का रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा, लेकिन आम लोगों के लिए घर खरीदना और महंगा हो सकता है।
