Chhattisgarh | गणेश विसर्जन के दौरान तय मानक से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने की कार्रवाई
1 min readChhattisgarh | Police took action against DJ playing at a higher volume than the prescribed standard during Ganesh immersion.
बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गणेश विसर्जन के दौरान तय मानक से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिसने कार्रवाई की है। पुलिस ने साउंड सिस्टम और गाड़ी जब्त कर ली है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है।दरअसल, बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि, बालोद जिले के कुंदरू पारा में गणेश विसर्जन दौरान तय मानक से अधिक आवाजमें डीजे बजाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि, 55 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे को बजाया जा रहा था।इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर साउंड सिस्टम और वाहन जब्त कर लिया।
बता दे कि, गणेश उत्सव के दौरान इस बार डीजे संचालकों पर पुलिस के साथ जिला प्रशासन की खास नजर है। बिना अनुमति लिएऔर निर्धारित साउंड से ज्यादा आवाज करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सिर्फ स्पॉट पर नियमतोड़ते पकड़े जाने पर नहीं, बल्कि दूसरे दिन उसका लाइव बनाया गया विडियो या खींची गई फोटो के आधार पर भी की जाएगी।प्रशासन की इस सख्त निर्देश के बाद गणेश उत्सव के दौरान डीजे संचालकों को भी कार्रवाई से बचने के लिए अब नियमों का पालनकरते हुए डीजे बजाना होगा।
नियम का उल्लंघन करने पर संचालक होगा गिरफ्तार –
गणेश उत्सव के लिए डीजे संचालकों को डीजे बजाने की अनुमति देने से पहले बुधवार को अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने डीजे संचालकोंके साथ बैठक की। इसमें पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बैठक में डीजे संचालकों से कहा कि गणेश उत्सव के दौराननिर्धारित 55 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि, नियमों के तहतडीजे बजाने की शर्त का पालन करने वाले संचालक को ही अनुमति दी जाएगी। इस अनुमति के बाद भी अगर नियम का उल्लंघन करतासंचालक पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
55 डेसिबल से अधिक आवाज बेन –
शहर में तीज–त्योहारों, रैली, समारोह में बजने वाले डीजे की आवाज 55 डेसिबल से ज्यादा ही रहती है, जबकि गाइड लाइन में किसीभी साउंड सिस्टम की आवाज 55 डेसिबल से कम होना चाहिए। प्रशासन भी ऐसे ही साउंड सिस्टम को अनुमति देता है, जिसकी आवाज55 डेसिबल से कम है। ऐसे में 55 से अधिक डेसिबल के सभी साउंड सिस्टम प्रतिबंधित है।
दूसरी बार पकड़े जाने पर होगी सामग्री राजसात –
प्रशासन ने इस बार डीजे संचालकों को यह भी हिदायत दी है कि अगर किसी संचालक का डीजे दूसरी बार नियम के विरुद्ध बजातेपकड़ा जाता है, तो उसकी सामग्री राजसात की जाएगी।