Chhattisgarh | तेंदूए का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता
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राजनांदगांव । राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत गंडई वन परिक्षेत्र के ग्राम मगरकुंड में तेंदुए का शिकार हो गया। इस मामले में वन विभाग तेंदूए का शिकार करने वाले पांच आरोपियों के गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 22 व 23 फरवरी की दरमियानी रात मगरकुंड गांव के रहने वाले आरोपियों ने मादा तेंदुए का शिकार करने सुनियोजित तरीके से उसकी आवाजाही कर रेकी की। अवैध आखेट के लिए विद्युत प्रवाहित तार फंदा बनाकर मादा तेंदुए को विद्युत प्रवाहित तार के फंदे में फंसा कर करेंट से मारा था। मादा तेंदुए को मारकर उसके शरीर के कुछ अंग जिसमें पंजा, खाल और मूंछ निकाल लिए थे, जिसे आरोपियों के कब्जे से बरामद भी किया गया है।
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित वन्य प्राणियों का शिकार गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन्हीं धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध का स्वरूप गंभीर होने के कारण जांच दल का गठन कर आरोपियों की पतासाजी की गई। डॉग स्क्वायड की भी मदद ली गई।
पूछताछ के बाद एक-एक कर पांच आरोपी सामने आते गए, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। संरक्षित वन में वन्य प्राणी के अवैध आखेट के लिए जाल बिछा कर व फंदा लगाकर मादा तेंदुए का शिकार किए जाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय में उन्हें पेश किया गया है, जहां सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।