Chhattisgarh | साय सरकार की 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंजूर

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Chhattisgarh | PIL challenging the appointment of 14th minister of Sai government accepted


रायपुर-बिलासपुर, 2 सितंबर।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरू की बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए तीन हफ्ते बाद अगली सुनवाई तय की है।

याचिकाकर्ता वासु चक्रवर्ती की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने पहले उनकी पृष्ठभूमि और सामाजिक कार्यों का ब्यौरा मांगा था। शपथपत्र से संतुष्ट होकर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल भारत ने बताया कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के तहत किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा की कुल सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के आधार पर अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति के बाद कैबिनेट में 14 सदस्य हो गए हैं, जो इस संवैधानिक सीमा से अधिक है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी और अभ्युदय सिंह ने पैरवी की।

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