Chhattisgarh | सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक देना होगा पेंशन, रिटायर कर्मचारियों की बढ़ी हुई पेंशन पर हाईकोर्ट ने कहा …
1 min readPension will have to be given till the decision of the Supreme Court, on the increased pension of retired employees, the High Court said …
बिलासपुर। रिटायर कर्मचारियों की बढ़ी हुई पेंशन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं देने के फैसले निरस्त कर दिया है। जस्टिस पी सेम कोशी ने आदेश में कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता, तब तक रिटायर कर्मचारियों को पूर्व की भांति पेंशन मिलता रहेगा।
इस मामले में बीज व कृषि निगम से रिटायर हुए प्रकाश केशर ने हाईकोर्ट में याचिका दाय की थी। याचिका में बताया गया था कि 2018 में EPFO ने उनसे बढ़ी हुई पेंशन राशि के लिए राशि जमा करायी थी। जिसके बाद उन्हें बढ़े हुए पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो गया। ये पेंशन कई लोगों को मिल रही थी, जबकि कई लोगों को पेंशन महीं मिल रहा था।
EPFO ने 25 फरवरी 2022 को ये कहते हुए बढ़ी हुई पेंशन को रोक दिया कि मामला अभी कोर्ट में है। लिहाजा फैसला आने तक बढ़ी हुई पेंशन नहीं दी जा सकती। इसी निर्देश को कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने EPFO के पक्ष में स्टे नहीं दिया है, ऐसे में बिना आदेश के पेंशन बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने तक EPFO पेंशन देता रहेगा।