Chhattisgarh | New property guideline rates implemented in Raigarh, Balod and Mahasamund
रायपुर, 20 फरवरी 2026। प्रदेश में 20 नवम्बर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों के संशोधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इन तीनों जिलों में नई दरें 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील करने का निर्णय लिया है।
राज्य शासन के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समितियों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे थे। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया और समग्र विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन प्रदान किया गया।
नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता और अन्य हितधारक संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से दरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शेष जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी शीघ्र निर्णय लेकर क्रमशः नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी। इस कदम को संपत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
